नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के एक दिन बाद राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पाबंदियों का ऐलान किया है. ANI द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, बार, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया गया है. सिर्फ बाजार और हाट को सुबह और शाम की पाली में खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए भी सीमित अवधि दी गई है. सुबह के समय सात बजे से 10 बजे तक बाजार और हाट खुलेंगे, जबकि शाम को 3 से 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. बंगाल विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण की वोटिंग गुरुवार को हुई थी, जिसमें 70 फीसदी से ज्यादा वोट डाले गए. आदेश के मुताबिक, राज्य में फिलहाल हर तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिये लोगों के एकत्र होने पर रोक है. बाजार दिन में दो बार सुबह सात बजे से दस बजे तक और अपराह्न तीन बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे. आदेश में कहा गया है कि मतगणना से जुड़ी प्रक्रियाएं और जीत की रैली निर्वाचन आयोग के प्रोटोकॉल के अनुसार होंगी. दवा की दुकानें, चिकित्सीय उपकरण, किराना की दुकान और होम डिलीवरी सेवाओं को आदेश से बाहर रखा गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”प्रशासन द्वारा स्थिति की फिर से समीक्षा करने तक पाबंदियां जारी रहेंगी.” आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 टीके की खुराक की कमी के कारण शनिवार से 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण शुरू नहीं होगा. उन्होंने बताया कि 44 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण हालांकि, विभिन्न केंद्रों पर खुराक की उपलब्धता के आधार पर जारी रहेगा. बता दें कि टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत देश में शनिवार को हो रही है, जिसमें 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को टीका दिया जाना है.
पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 17,411 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण के चलते 96 मरीजों की मौत दर्ज की गई है. पश्चिम बंगाल सरकार ने बृहस्पतिवार को केंद्र से मांग की कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए टीके की कम से कम तीन करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाए.