प्रयागराज: प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर लोगों में गफलत थी कि यूपी में लॉकडाउन लगेगा कि नहीं। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से कहा है कि 2-3 हफ्ते तक लॉकडाउन लगाने पर सरकार विचार कर सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकार को ये निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रभावित शहरों में सरकार 2-3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। वहीं हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव को रोकने के छोटे कदम हैं। हाई कोर्ट ने कोरोना मामले पर दायर की गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को ये निर्देश दिए हैं।
ये नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ तक सीमित हैं। हाइकोर्ट ने कहा कि सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए। कोर्ट ने खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था करने को कहा है। जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किए जाए।
कोर्ट ने कहा कि विकास व्यक्तियों के लिए है। जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का अर्थ ही क्या है। कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरो में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी ,गोरखपुर शामिल हैं।
उच्च अदालत ने कहा कि संक्रमण फैले एक साल बीत रहे हैं, लेकिन इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सका है। कोर्ट ने राज्य सरकार की 11अप्रैल की गाइडलाइंस को सभी जिला प्रशासन को कड़ाई से अमल में लाने का निर्देश दिया है।