दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से समन भेजा है। जांच एजेंसी ने उन्हें 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम केजरीवाल को ईडी का यह आठवां समन भेजा है।शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सोमवार को ED दफ्तर नहीं पहुंचे। एजेंसी ने उन्हें 22 फरवरी को 7वां समन भेजकर 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल अब तक एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा- मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं हुए और आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि एजेंसी को बार-बार समन जारी करने के बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए। आप ने कहा कि मामला अदालत में चल रहा है, इसलिए एजेंसी को मुख्यमंत्री को बार-बार समन भेजने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
यह सातवीं बार था जब केजरीवाल ईडी के समन पर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने 22 फरवरी को मुख्यमंत्री केजरीवाल को सातवां समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए आज एजेंसी के सामने पेश होने को कहा था। केजरीवाल अब तक एक भी समन के अनुपालन में एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं और उन्होंने इन समन को ‘अवैध’ बता दिया है। उन्होंने ईडी को भी पत्र लिखकर ये समन वापस लेने की मांग की थी।इसके पहले ईडी केजरीवाल को 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज चुकी थी। जब पांच समन के बाद भी दिल्ली सीएम पूछताछ के लिए नहीं आए तो ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। 14 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल से कहा था कि आप 17 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होकर पेशी में न जाने की वजह बताएं। तब केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम अगली सुनवाई 16 मार्च को करेंगे। केजरीवाल उस दिन कोर्ट में पेश होंगे। इसे लेकर जांच एजेंसी ने कहा था कि कोर्ट में समन की वैधता को लेकर सुनवाई नहीं हो रही है। केजरीवाल ने पहले जारी किए गए 3 समन का जानबूझकर पालन नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने माना कि दिल्ली के सीएम ने अपराध किया है। कोर्ट ने ईडी की याचिका पर आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया है। यह धारा कानूनी आदेश का पालन न करने से संबंधित है। कोर्ट ने माना कि केजरीवाल पर मुकदमा चलाया जा सकता है।इसी मामले में पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक साल पूरे होने पर सोमवार को आप के मंत्रियों और विधायकों के साथ राजघाट का दौरा करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि समन उन पर देश छोड़ने के लिए दबाव डालने का एक साधन था। केजरीवाल ने कहा, ‘अगर कोर्ट कहती है कि जाओ, तो मैं (ईडी के पास) जाऊंगा। वे चाहते हैं कि हम गठबंधन तोड़ दें। उनका संदेश है कि हमें गठबंधन छोड़ देना चाहिए।’