कोलकाता. नंदीग्राम विधानसभा में वोटों की फिर से गिनती को लेकर दायर याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय बुधवार को सुनवाई करेगी. नंदीग्राम सीट केस की सुनवाई जस्टिस शम्पा सरकार करेंगी. दरअसल, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने अपनी याचिका में भाजपा विधायक अधिकारी पर जन प्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाया है. बनर्जी ने याचिका में दावा किया कि मतगणना प्रक्रिया में विसंगतियां थीं.
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर कभी सहयोगी रहे भाजपा के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं. मतगणना के दिन दो मई को तृणमूल कांग्रेस ने मतगणना प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा मतों की गिनती करने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया था.
नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी 1,956 मतों से विजयी हुए थे. शुभेंदु अधिकारी को 1,10,764 मत मिले थे, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी बनर्जी के पक्ष में 1,08,808 मत पड़े थे. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक 6227 मतों के साथ माकपा की मीनाक्षी मुखर्जी तीसरे स्थान पर रहीं.