केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन को लेकर नए नियमों के बारे में बताते हुए यह कहा वे 28 दिनों के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज ले सकते हैं.
केन्द्र सरकार की तरफ से अब कोरोना वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए लगातार जोर दिया जा रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते में एक बार फिर से वैक्सीनेशन की देशभर में रफ्तार जोर पकड़ेगी. इस बीच, पढ़ाई करने, नौकरी के लिए विदेश जाने या फिर टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल को अपने CoWIN वैक्सीनेशन सार्टिफिकेट्स पासपोर्ट से लिंक करना होगा. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन को लेकर नए नियमों के बारे में बताते हुए यह कहा 28 दिनों के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज ले सकते हैं.
नए नियमों में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन टाइप में कोविशील्ड ही पर्याप्त है और इसके लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है. इसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विदेश जाने के लिए सिर्फ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रेजेनिका की तरफ से बनाई गई वैक्सीन ही स्वीकार्य है.
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे उन लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा दें जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली है और वे विदेश जाने वाले हैं. यानी वो लोग जो 84 दिन से पहले बाहर जा रहे हैं उन्हें वैक्सीन लगाने की इजाजत दें.
सोमवार की शाम को सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया- यह साफ किया जाता है कि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से तैयार कोविशील्ड और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मंजूर वैक्सीन डब्ल्यूएचओ द्वारा उपयोग के लिए स्वीकृत है.
आदेश में कहा गया है, “राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें प्रत्येक जिले में कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए प्रशासन की अनुमति के लिए एक सक्षम प्राधिकारी नामित करेंगी.”