Income Tax Return फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) एसएमएस, ईमेल के जरिए टैक्सपेयर्स को डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइलिंग का रिमाइंडर भेज रहा है।
ट्विटर पर भी डिपार्टमेंट टैक्सपेर्यर्स को इस बारे में याद दिला रहा है। क्या नौकरी करने वाले हर व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है? क्या टैक्स लायबिलिटी (Tax Liability) नहीं होने पर भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है? इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 2.50 लाख रुपये तक है तो उसे टैक्स से छूट मिलती है। ऐसे व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं है।
लेकिन, टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सालाना इनकम कम होने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना फायदेमंद है। वित्त वर्ष 2021-22 में हुई इनकम के लिए आपको 31 जुलाई, 2022 तक रिटर्न फाइल करना होगा। इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी। उतार-चढ़ाव वाले बाजार में भी मोटी कमाई के लिए अपना सकते हैं यह फॉर्मूला अगर कम इनकम के बावजूद टीडीएस डिडक्शन हुआ है तो रिफंड तभी मिलेगा, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे।
इसलिए ऐसे लोग जिनकी सालाना इमक 2.5 लाख रुपये की टैक्स छूट सीमा से कम है, उनका अगर TDS कटा है तो उनके लिए रिटर्न फाइल करना फायदेमंद होगा। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि हाउसिंग लोन या किसी दूसरे लोन के लिए अप्लाई करने पर बैंक आईटीआर रिटर्न मांगते हैं। आईटीआर रिटर्न देने पर ग्राहक पर बैंक का भरोसा बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम इनकम टैक्स से छूट की सीमा से कम है, लेकिन ग्रॉस टॉटल इनकम छूट की सीमा से ज्यादा है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है।
अगर कोई व्यक्ति एक लाख रुपये या इससे ज्यादा बिजली का बिल चुकाता है तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति ने खुद की विदेश यात्रा या किसी दूसरे व्यक्ति की विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये खर्च किया है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की विदेश में एसेट है तो भी उसके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।
पिछले दो साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाई थी। इसकी वजह कोरोना की महामारी थी। पिछले साल रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई की जगह 31 दिसंबर थी। लेकिन, इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक रिटर्न फाइलिंग की तारीख नहीं बढ़ाई है।