उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अपने हजारों आवंटियों के हितों में बड़ा फैसला लिया है। परिषद ने संपत्तियों के दाखिल खारिज शुल्क में 97.5 प्रतिशत तक कमी कर दी है। गरीबों और मध्यम वर्ग के भवन स्वामियों के मकानों का दाखिल खारिज 200 से लेकर 500 रुपए में होगा। आवास आयुक्त अजय चौहान ने इसकी मंजूरी दे दी है। 27 अप्रैल को बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद मई से इसे लागू कर दिया जाएगा।आवास विकास परिषद ने प्रदेश भर की अपनी विभिन्न योजनाओं के लाखों आवंटियों को राहत देने का काम किया है। एक तरफ जहां कई सरकारी विभाग शुल्क में लगातार बढ़ोतरी करते जा रहे हैं वहीं आवास विकास की ओर से दी जा रही है ये राहत लोगों को काफी सुकून देगी।
फिलहाल आवास आयुक्त अजय चौहान ने अपने स्तर से संपत्तियों के दाखिल खारिज में राहत देने का फैसला किया है। हालांकि अंतिम फैसला बोर्ड की बैठक में 27 अप्रैल को होना है। अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड से मंजूरी केवल औपचारिकता भर है। आवास विकास दाखिल खारिज में यह छूट न सिर्फ गरीबों और मध्यम वर्ग को देगा बल्कि सभी श्रेणी के भवन, भूखंड स्वामियों को भी देगा। पहले लोगों को दाखिल खारिज कराने के लिए 5000 से लेकर दो लाख तक देने पड़ते थे। मगर अब लोगों को 200 रुपए से अधिकतम 25000 तक ही दाखिल खारिज शुल्क के तौर पर देना होगा। आवास विकास के फैसले से बड़ी आबादी को राहत मिलेगी।