संयुक्त राष्ट्र (यूएन) को तालिबान द्वारा हत्या जैसे अंतराष्र्ट्ीय मानवीय कानून के कड़े उल्लंघन की गंभीर रूप से परेशान करने वाली खबरें मिल रही हैं।
इनमें अफगान सुरक्षा बलों के लड़ाकू सदस्यों की हत्याएं शामिल हैं। ऐसा तब भी गंभीर हो जाता है, जब कुछ मामलों में उन्हें आत्मसमर्पण करने पर उनकी सुरक्षा की गारंटी देने वाले पत्र भी मिले थे।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
उच्चायुक्त (हाई-कमीशनर) ने कहा कि तालिबान द्वारा अनुमानित 192 जिला प्रशासनिक केंद्रों का व्यापक अधिग्रहण, कला-ए-नव, कंधार, लश्कर गाह, हेरात, फैजाबाद, गजनी, मैमाना, गार्डेज, पुल-ए-खुमरी मजार- सहित प्रांतीय राजधानियों पर हमले – ई-शरीफ कम से कम छह प्रांतीय राजधानियों का अधिग्रहण – निमरोज प्रांत में जरंज, जवाजान प्रांत में शेबरघन, कुंदुज प्रांत में कुंदुज शहर, ताखर प्रांत में तालोकान, सर-ए-पुल प्रांत में सर-ए-पुल समांगन प्रांत में अयबक तक आबादी में भय का माहौल है।
उन क्षेत्रों में, जहां पहले ही तालिबान ने कब्जा कर लिया हैं, बाचेलेट ने कहा कि कार्यालय को सारांश निष्पादन, वर्तमान पूर्व सरकारी अधिकारियों उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ हमलों, सैन्य उपयोग घरों, स्कूलों तथा क्लीनिकों के विनाश की रिपोर्ट मिल रही हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बिछाना, जिसमें प्रेशर-प्लेट आईईडी शामिल हैं, जो कार्मिक-विरोधी बारूदी सुरंगों के रूप में कार्य करते हैं, जैसी रिपोर्ट्स भी मिल रहीं हैं।
उच्चायुक्त ने शुरूआती संकेतों के बारे में भी विशेष चिंता व्यक्त की कि तालिबान अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगा रहे हैं, विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लोगों को डर है कि तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने से पिछले दो दशकों के मानवाधिकारों का लाभ खत्म हो जाएगा।
बाचेलेट ने चेतावनी देते हुए कहा, हमें रिपोर्ट मिली है कि तालिबान के नियंत्रण वाले विभिन्न जिलों में महिलाओं लड़कियों के बिना महरम, यानी बिना किसी पुरुष संरक्षक के घर छोड़ने पर प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों का महिलाओं के अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है – स्पष्ट रूप से, एक युद्ध के बीच में, अपने अपने परिवार के लिए तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता जीवन मृत्यु का मामला है।
उन्होंने मानवाधिकारों के साथ ही एक महिला के अधिकारों को भी जिक्र किया कहा कि पुरुष अनुरक्षण के बिना घर छोड़ने की महिला की क्षमता में बाधा भी अनिवार्य रूप से महिला के अन्य उल्लंघनों में से एक है। इससे परिवार के आर्थिक सामाजिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता है।
कई स्थानों पर, तालिबान ने कथित तौर पर धमकी दी है कि इन नियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कठोर दंड मिलेगा। महिलाओं को पहले से ही सार्वजनिक रूप से पीटे जाने प्रताड़ित किए जाने की खबरें हैं क्योंकि उन्होंने तालिबान की ओर से जारी किए गए निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया है। बल्ख प्रांत में एक मामले में 3 अगस्त को एक महिला अधिकार कार्यकर्ता की नियमों का उल्लंघन करने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उच्चायुक्त ने कहा कि अनिश्चितता अराजकता के इस समय के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पत्रकारों की अपना महत्वपूर्ण कार्य करने की क्षमता पर गंभीर प्रतिबंध भी गहरी चिंता का विषय हैं।
बाचेलेट ने चेतावनी दी कि नागरिक हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है उल्लंघन की रिपोर्टें जो युद्ध अपराधों मानवता के खिलाफ अपराधों की मात्रा में हो सकती हैं, सामने आती रहीं हैं।
उच्चायुक्त ने कहा, हम जानते हैं कि शहरी युद्ध के परिणामस्वरूप कई नागरिक मारे जाते हैं। हमने इसे पहले भी कई बार देखा है। अफगानिस्तान में 9 जुलाई से अकेले चार शहरों – लश्कर गाह, कंधार, हेरात कुंदुज में – कम से कम 183 नागरिक मारे गए हैं बच्चों सहित 1,181 घायल हुए हैं।
बाचेलेट ने यह भी कहा कि ये तो सिर्फ वे नागरिक हताहत हैं, जिन्हें हम दस्तावेज करने में कामयाब रहे हैं वास्तविक आंकड़े तो इससे भी बहुत अधिक होंगे।
हेलमंद प्रांत की राजधानी, दक्षिणी शहर लश्कर गाह की स्थिति, शहरी क्षेत्रों में शत्रुता का नागरिकों पर पड़ने वाले कष्टदायक प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। 28 जुलाई के बाद से केवल 13 दिनों में, जब शहर में लड़ाई शुरू हुई, संयुक्त राष्ट्र को कम से कम 139 नागरिकों के मारे जाने 481 घायल होने की रिपोर्ट मिली। वास्तविक संख्या बहुत अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि शहर के साथ संचार बीच-बीच में कट जाता है लड़ाई में घायल हुए कई नागरिक अस्पतालों तक पहुंचने में असमर्थ हैं।