नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए। मंत्रालय ने COVID उपचार/मृत्यु के भुगतान के लिए कर रियायतों की घोषणा की है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, वित्तीय वर्ष 19-20 या उसके बाद के वर्ष के लिए कर्मचारी/किसी अन्य व्यक्ति की कोविड के कारण मृत्यु होने पर नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी के परिवार या किसी अन्य व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि के भुगतान पर कर छूट होगी। किसी अन्य व्यक्ति से 10 लाख रुपये तक की अनुग्रह राशि पर ये छूट लागू रहेगी।
ठाकुर ने कहा, आयकर दाता के लिए एक और राहत दी गई है। आवासीय घर में निवेश करने का समय है, 3 महीने से अधिक के लिए कर कटौती विस्तार के लिए, 1 अप्रैल को या उसके बाद किए जाने वाले निवेश को अब 30 सितंबर तक किया जा सकता है। पैन/आधार लिंकिंग के लिए 30 सितंबर तक विस्तार दिया गया है।
अनुपालन के लिए समय सीमा 15 दिन -2 महीने या उससे अधिक – टीडीएस विवरण भरने के लिए समय जुलाई से बढ़ाकर जुलाई 15, कर कटौती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 31 जुलाई, संस्थानों का पंजीकरण 31 अगस्त और निपटान आयोग से मामलों को वापस लेने का विकल्प 31 जुलाई तक किया गया है।
पैन-आधार लिंकिंग के लिए 3 महीने का विस्तार – 30 जून से 30 सितंबर तक, बिना भुगतान के, 30 जून से 31 अगस्त तक 2 महीने के लिए ब्याज विस्तार दिया जाता है। टीडीएस विवरण दाखिल करने की समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। कर कटौती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, यह 15-31 जुलाई है। विदेशी प्रेषण प्रमाणपत्र दाखिल करने के लिए, यह 15-31 जुलाई है।