यूपी में चल अचल संपत्ति का ब्योरा देने वाले अधिकारी और कर्मचारी ही अगस्त महीने का वेतन पाएंगे। राज्य सरकार ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अगस्त का वेतन उन्हें ही दिया जाए जिन्होंने ब्योरा दे दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है उनका अगस्त का वेतन नहीं दिया जाएगा।प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 17 अगस्त को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को जारी पत्र में कहा है कि यूपी के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-2 4 के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसम्बर 2023 तक चल और अचल संपत्ति का विवरण देने का निदेश दिया गया था। यह भी कहा गया था कि ऐसे कर्मचारियों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं दिया जाता तब तक (एक जनवरी 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में ) उनके प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में छह जून 2024 को जारी शासनादेश में पोर्टल पर जानकारी देने के लिए 30 जून 2024 की तारीख निर्धारित करत हुए बताया गया था कि विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी। 11 जुलाई को कार्मिक विभाग ने चल-अचल संपत्ति का विवरण देने के लिए निर्धारित समयावधि 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी थी।
पत्र में कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा में पता चला है कि उक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पोर्टल पर कुल पंजीकृत कर्मचारियों के मुकाबले अपनी संपत्ति का विवरण देने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। शासन का स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद कर्मचारियों द्वारा अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर न दिया जाना संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।
पत्र में लिखा है कि चूंकि पोर्ट पर संपत्ति का विवरण देने की कार्यवाही पहली बार की जा रही है इसलिए शुरुआती कठिनाइयों और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को पोर्टल पर विवरण देने का एक और मौका देते हुए इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त 2024 तय की गई है। पत्र में लिखा है कि सभी कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण जरूर दर्ज कर दें। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों ने 2023 के सापेक्ष चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न करते हुए वर्ष 2024 के सापेक्ष अपना विवरण दर्ज किया है उन्हें वर्ष 2023 के सापेक्ष विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं। वर्ष 2024 के सापेक्ष चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 दिसम्बर 2024 के बाद दर्ज किया जाना होगा। पत्र में लिखा है कि चल-अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कर्मचारियों का ही अगस्त 2024 का वेतन जारी किया जाएगा।